अशोकनगर: बलात्कार की झूठी रिपोर्ट करने वाली महिला एवं सह आरोपित को 10-10 वर्ष की सजा
अशोकनगर, 27 अक्टूबर(हि.स.)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सामूहिक बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला एवं उसके सहयोगी को दस वर्ष की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुडडीबाई पत्नी स्व. रमेश ओझा उम्र 46 साल निवासी नहर कालोनी अशोकनगर, एवं गोपाल रजक पुत्र कल्याण उम्र 29 साल निवासी आजाद मोहल्ला अशोकनगर को दस-दस वर्ष की सजा एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुये अदालत द्वारा अभियुक्त गुडडीबाई को 182 भादवि में छह माह, 193 भादवि में तीन व एक हजार रुपये अर्थदण्ड, 195 भादवि में दस वर्ष, 211 भादवि में एक वर्ष एवं 120बी भादवि में दस वर्ष व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड व अभियुक्त गोपाल रजक को 182 भादवि में छह माह, 193 भादवि में तीन तथा एक हजार रुपये अर्थदण्ड, 195 भादवि में दस वर्ष, 211 भादवि में एक वर्ष एवं 120बी भादवि में दस वर्ष एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया।
हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र ताम्रकार/मयंक