अशोकनगर: बलात्कार की झूठी रिपोर्ट करने वाली महिला एवं सह आरोपित को 10-10 वर्ष की सजा

 


अशोकनगर: बलात्कार की झूठी रिपोर्ट करने वाली महिला एवं सह आरोपित को 10-10 वर्ष की सजा

अशोकनगर, 27 अक्टूबर(हि.स.)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सामूहिक बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला एवं उसके सहयोगी को दस वर्ष की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 


प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुडडीबाई पत्नी स्व. रमेश ओझा उम्र 46 साल निवासी नहर कालोनी अशोकनगर, एवं गोपाल रजक पुत्र कल्याण उम्र 29 साल निवासी आजाद मोहल्ला अशोकनगर को दस-दस वर्ष की सजा एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


इस संबंध में मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद ने बुधवार को घटना के बारे में बताया है कि फरियादी ने दिनांक 11 अगस्त 2014 को आरोपीगण के विरूद्ध थाना पर रिपोर्ट की। जिस पर से थाने के अपराध कमांक 341/14 धारा 376(दो)(जी), 506, 34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण से पूछताछ की गयी।

 आरोपीगण ने अपना डीएनए परीक्षण करवाने का निवेदन किया, जिस पर पुलिस अधीक्षक  की अनुमति प्राप्त कर आरोपीगण का डीएनए परीक्षण करवाया गया, जिसका फरियादी से मिलान नहीं हुआ। आरोपीगण व साक्षियों के कथन लिये व गये। प्रकरण में संदेही गोपाल व एक अन्य व्यक्ति का डीएनए परीक्षण कराया गया तो फरियादी तथा संदेही गोपाल रजक का डीएनए का मिलान होना पाया गया।

 बाद प्रकरण की फरियादी व आरोपी गुडडीबाई एवं गोपाल रजक के विरूद्ध धारा 376 (दो) (जी), 211, 182, 193, 196, 120 भादवि का सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुये अदालत द्वारा अभियुक्त गुडडीबाई को 182 भादवि में छह माह, 193 भादवि में तीन व एक हजार रुपये अर्थदण्ड, 195 भादवि में दस वर्ष, 211 भादवि में एक वर्ष एवं 120बी भादवि में दस वर्ष व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड व अभियुक्त गोपाल रजक को 182 भादवि में छह माह, 193 भादवि में तीन तथा एक हजार रुपये अर्थदण्ड, 195 भादवि में दस वर्ष, 211 भादवि में एक वर्ष एवं 120बी भादवि में दस वर्ष एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र ताम्रकार/मयंक